जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 14, मचा हड़कंप!!

जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 14, मचा हड़कंप!!

          (जिलाधिकारी प्रेसवार्ता कर  जानकारी  देते हुऐ)                            -फाईल फोटो 

 संवाददाता:- कुमार आनंद झा, बाँका ।
 *रिपोर्ट :-* बाँका जिलाधिकारी सुहर्ष भगत ने देर शाम प्रेसवार्ता कर  जानकारी दी और कहा कि जिले में कुल 120 सेंटर्स पर 12000 प्रवासी श्रमिक आ चुके हैं, जिनमें से अधिकांश रेड जोन वाले क्षेत्रों से आये है, ऐसे में जरूरी है कि सभी सजग और सतर्क रहें । अभी और एक सप्ताह तक बदस्तूर श्रमिकों का विभिन्न माध्यमों से आना जारी रहेगा जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा पूर्व से ही तैयारियों को दुरुस्त कर लिया गया है और 270 नये विद्यालयों को भी चिन्हित कर रखा गया है ताकि  प्रखंड कुरन्टीन सेंटर्स के बाद पंचायत स्तरीय कुरन्टीन सेंटर की आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके,हालांकि इस बाबत आदेश प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा आना अभी बांकी है । 
वहीं उन्होंने दूसरे राज्यों में फंसे पर्यटकों और मजदूरों के आने के संदर्भ में कहा कि वो रवानगी वाले जगह के स्थानीय प्रशासन से नो ऑब्जेक्शन का क्लीयरेंस लेकर पूरी तरह मेडिकल फिट पाये जाने पर ही यात्रा करेंगे तथा उन्हें गृह ज़िला आने पर 21 दिन कुरन्टीन सेंटर पर ही रहना होगा इसलिए बेहतर हो कि अगर विशेष दिक्कत न हो तो जो जहां हैं वहीं रहेंगे... वहीं प्रदेश के विभिन्न जिलों में फंसे श्रमिकों के लिए जन लोकशिकायत पदाधिकारी सिद्धार्थ कुमार की प्रतिनियुक्ति मजदूरों को गृह जिला लाने हेतु किया गया है परंतु उनके लिये भी यात्रा से पूर्व मेडिकल फिटनेस का प्रमाण अनिवार्य है,अगर किन्ही को सर्दी, खांसी अथवा जुकाम है तो वो छुपाने के बजाय सामने आए और इस महामारी से लड़ने में सरकार और प्रशासन का सहयोग करें ।

 डीएम सुहर्ष भगत ने मीडियाकर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कल रैंडम सैंपलिंग के दौरान कुल 32 सैम्पल भेजे गए जिनकी रिपोर्ट आनी बांकी है वहीं 15- 20 जन को कांटेक्ट ट्रेसिंग के आधार पर चिन्हित कर आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, वहीं लॉकडौन-4 के मद्देनजर उन्होंने कहा की तमाम थानाप्रभारी और सक्षम पदाधिकारी को निर्देशित किया जा चुका है कि कौन कौन सी दुकानों को कितने बजे नियत समय तक खुलने देना है इस संदर्भ में जो पूर्व में जानकारी दी गयी है वो अब भी लागू है  तथा जिन दुकानों को खोलने का आदेश दिया गया है उन्हें भी सरकार के सभी मानक तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात सामाजिक दूरी का पालन करवाना अनिवार्य है जो ऐसा नही करेंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कारवाई की जाएगी । 

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