सूचनाअधिकार के तहत सूचना नहीं देने पर ₹25 हजार जुर्माना वसूली का आदेश:-- जिला पदाधिकारी।

सूचनाअधिकार के तहत सूचना नहीं देने पर ₹25 हजार जुर्माना वसूली का आदेश:-- जिला पदाधिकारी।


शहाबुद्दीन अहमद/ बेतिया।

सूचना अधिकार के तहत सूचना नहीं देने के एवज में, बैरिया अंचल के अंचलाधिकारी ,अनिल कुमार पर कार्रवाई करते हुए जिला पदाधिकारी ने, जिला पदाधिकारी वैशाली के पत्र के एवज में उनके वेतन से ₹ 25000 जुर्माने की राशि वसूल करने का आदेश निर्गत किया है, इस बाबत वैशाली के डीएम ने, पo चंपारण के जिला पदाधिकारी, कुंदन कुमार को पत्र भेजकर राशि वसूल करने की सूचना, सूचना आयोग के निर्णय को, बैरिया में पदस्थापित, अंचलाधिकारी, अनिल कुमार को सूचित करने का अनुरोध किया है, पत्र में बताया गया है कि वैशाली जिला के गोरौल अंचल के तत्कालीन सीओ ,जो वर्तमान में, जिला के बेरिया प्रखंड के अंचलाधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं, उनसे धनंजय कुमार सिंह ने वर्ष 2016 में सूचना अधिकार के तहत सूचना मांगी थी, मगर उक्त सीओ सूचना देने में सक्षम नहीं हो पाए, राज्य सूचना आयोग ने, धनंजय कुमार सिंह के आवेदन पर विचार करते हुए, बैरिया अंचल में पदस्थापित,अंचलाधिकारी, अनिल कुमार पर कार्रवाई करते हुए ₹25 हजार का जुर्माना लगाया है ,इस जुर्माने की राशि को उनके वेतन से 2 महीना में काटी जाएगी, संवाददाता को  विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि वैशाली के जिला पदाधिकारी, ने उनके क्षेत्र अंतर्गत, गोरोल  अंचल में काम कर रहे सीओ, अनिल कुमार का पदस्थापन व स्थानांतरण, बैरिया सीओ के पद पर हो गया है ,अतः जिला पदाधिकारी, वैशाली ने जिला पदाधिकारी ,पश्चिम चंपारण को राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्गत पत्र को भेजकर ,उनसे सूचना आयोग के निर्देश पर,उक्त अंचलाधिकारी के वेतन से राशि वसूल कर सूचित करने का अनुरोध किया है।

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