शराब तस्कर को 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना

शराब तस्कर को 5 साल की सजा और 1 लाख का जुर्माना

 बांका: एडीजे संतोष कुमार पांडेय की अदालत ने शराब तस्करी के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई और एक लाख रुपये जुर्माना लगाया. जिला व्यवहार न्यायालय ने आर्म्स एक्ट के तहत आरोपी राहुल सिंह को यह सजा सुनाई गई है। आरोपी राहुल सिंह को बांका उत्पाद विभाग की टीम द्वारा बोसी थाना क्षेत्र के मंदारहिल स्टेशन पर छापेमारी के दौरान 6 लीटर महुआ शराब के साथ पकड़ा गया था। आरोपी बाराहाट के कालीहथा चपरा गांव का निवासी था।मामले की सुनवाई करते हुए एडीजे संतोष कुमार की अदालत ने दोषी पाए जाने पर राहुल कुमार को 5 वर्ष की सजा और 1 लाख अर्थदंड देने की सजा सुनाई. अर्थदंड की राशि जमा नहीं की गई तो 3 माह का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा।इस माामले में  अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी अवधेश सिंह और बचाव पक्ष की ओर से संतोष कुमार सिंह ने हिस्सा लिया. फैसला के बाद आरोपित को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

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