बांका:पिछले बर्ष होली के दिन चांदन प्रखंड मुख्यालय से एक सात बर्ष की बच्ची का अपहरण,दुष्कर्म औऱ हत्या के मामले के मुख्य आरोपी श्रीधर वर्णवाल उर्फ गोलू वर्णवाल की जमानत अर्जी माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी खारिज कर दिया गया।शेष आरोपी की सुनवाई नही हुई है।घटना में चार आरोपी की गिरफ्तारी घटना के कुछ ही दिन बाद जबकि एक आरोपी आरपीएफ जवान की गिरफ्तारी हाल के दिनों में हुई है।बताया जाता है कि होली के दिन इस बच्ची का दुर्गामंदिर परिसर से टोटो में बैठा कर स्टेशन की ओर ले जाया गया था। जिसके बाद रात के दस बजे उस बच्ची की लाश स्टेशन के बगल एक नाले में जमीन में गढा हुआ मिला।ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई कर स्वजन के आवेदन पर श्रीधर वर्णवाल,अजय वर्णवाल,डोमन पासवान औऱ सागर सोनी की गिरफ्तारी कर जेल भेजा गया था। जबकि आठ माह बाद एडीएसएल रिपोर्ट आने के बाद इस घटना में शामिल एक आरपीएफ के जवान विमल कुमार को भी जेल भेज दिया गया था। पूर्व में गिरफ्तार चार आरोपी की जमानत बांका पोक्सो कोर्ट में खारीज होने बाद उच्च न्यायालय में भी एक कि जमानत खारिज हो चुकी है।माननीय उच्च न्यायालय में छह माह के अंदर इस कांड में निर्णय देने का भी आदेश दिया है। इस घटना के बाद लगातार आंदोलन होता रहा। जिसमे चिराग पासवान,रितु जयसवाल,पप्पू यादव,गिरधारी यादव,मनोज यादव,उपेंद्र कुशवाहा भी पीड़ित परिवार से मिल कर आरोपी को सजा दिलाने का आश्वासन दिया था।


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