हत्या के एक मामले में तीन दोषी को आजीवन कारावास 

 बांका: हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी पाकर अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत में तीन  आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा जिले के अमरपुर निवासी विनोद तांती, जतन तांती, एवं रतन तांती ग्राम डुमरिया निवासी को सुनाई गई। अभियोजन पक्ष के जानकारी के अनुसार इस घटना के सूचक मंटू तांती ने अमरपुर थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया गया कि 18 नवंबर 17 को रात्रि 11 बजे सभी आरोपी एकजुट होकर सूचक के घर पर आकर उसकी पत्नी के साथ गाली गलौज कर रहा था। मना करने पर जान मारने के लिए सूचक पर लाठी लेकर दौड़ा, इसी बीच में सूचक की पत्नी अर्चना देवी अपने पति को बचाने आई उससे भी लोगों ने सूचक की पत्नी को जमीन पर गिरा कर ताबड़तोड़ लाठी से मारकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इलाज के दौरान उसकी पत्नी अर्चना देवी की मृत्यु हो गई।


 मुकदमा में पांच गवाहों का बयान दर्ज किया गया। सरकार की ओर से ए पी पी राजीव रंजन बचाव पक्ष अजय कुमार सिंह अधिवक्ता ने बहस में हिस्सा लिया।


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