बांका: गांजा तस्करी के आरोप में गुरुवार शाम को एक साथ तीन तस्करों को सजा सुनाई गई। बांका व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम आशुतोष कुमार की अदालत में यह सजा सुनाई है। जिसमें आरोपी भागलपुर जिले के बिहपुर स्थित सोनबरसा गांव निवासी गांजा तस्कर रंजीत चौधरी, कटिहार के बेलवा हसनपुर निवासी मोहम्मद मुख्तार एवं पूर्णिया धमदाहा निवासी मोहम्मद थिथर को सजा सुनाई गई। न्यायालय ने अलग-अलग धाराओं में दोषी पाकर मोहम्मद थेथर को 12 वर्ष की सजा और एक लाख का जुर्माना, एवं मोहम्मद मुख्तार को दस वर्ष की सजा के साथ-साथ एक हजार का जुर्माना जबकि रंजीत चौधरी को 14 साल की सजा एवं दो लाख का जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
न्यायालय में सात गवाह का हुआ बयान-
इस मामले में न्यायालय में सात साक्ष्यों का बयान दर्ज किया गया था।
बौसी का था मामला-
जानकारी के अनुसार बौसी के तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेश कुमार यादव को गुप्त सूचना मिली थी कि भारी मात्रा में उड़ीसा से किशनगंज के लिए ट्रक पर गांजा ले जाया जा रहा है । इसकी सूचना मिलते ही बौसी तथा धोरैया की पुलिस के द्वारा भागलपुर दुमका पथ पर वाहन जांच का अभियान शुरू किया। इसी दौरान एक ट्रक पर त्रिपाल के अंदर 10 किलो गांजा बरामद किया गया था। मुकदमे में सरकार की ओर से लोक अभियोजक राज किशोर सिंह उर्फ राजा बाबू जबकि बचाव पक्ष की ओर से राधा रमन सिंह, अंबर मुखर्जी, एवं अरविंद कुमार सिंह ने बहस में हिस्सा लिया।
इस संबंध में अभियोजन पक्ष के वकील राज किशोर प्रसाद उर्फ राजा बाबू ने कहा कि इस प्रकार की सजा से गांजा और शराब तस्करों में ख़ौफ़ पैदा होगा। जिससे इस प्रकार के अपराध में कमी आएगी। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि दोषी करार आरोपी की तरफ से उच्च न्यायालय में अपील की जाएगी।


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