पत्नी की हत्या मामले में पति और सुसर को अलग अलग सजा

पत्नी की हत्या मामले में पति और सुसर को अलग अलग सजा

बांका:बांका व्यवहार न्यायालय के एडीजे द्वितीय अतुलबीर सिंह द्वारा पत्नी की हत्या के एक मामले में पति और सुसर को अलग अलग सजा सुनाते हुए पति चक्रवर्ती राय को दस साल की सजा के साथ पचास हजार का जुर्माना और सुसर तारनी राय को सात साल और पच्चीस हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर पति को नौ माह और सुसर  को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।मामला बाराहाट थाना के शोभानपुर गांव का है। जहां 27 मई 23 को कुशमी धोरेया निवासी मृतिका रीता देवी के पिता हरि राय के आवेदन पर मामला दर्ज हुआ था। जिसमें आरोप था कि उसने अपनी बेटी रीता की शादी पांच बर्ष पूर्व चक्रवर्ती राय के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही उसे उसे दहेज के लिए बराबर प्रताड़ित किया जाता था। कई बार स्थानीय स्तर पर समझाने बुझाने का भी प्रयास किया गया।पर उसपर कोई प्रभाव। नहीं हुआ और घटना के दिन गला दवा कर उसकी हत्या कर दिया गया।मृतिका दो बच्चे की मां थी। न्यायालय में सुनवाई के बाद यह सजा सुनाई गई है। साथ ही बिहार राज्य पीड़ित प्रतिकार अधिनियम के तहत विधिक सेवा प्राधिकार को पीड़ित पक्ष को उचित मुआवजा दिलाने का भी आदेश दिया है ।इस वाद की सुनवाई के दौरान न्यायालय में छह गवाह की गवाही हुई थी। मामले की सुनवाई में सरकार की ओर से नीरज कुमार सिंह और बचाव पक्ष की ओर से रामकृष्ण चौधरी अधिवक्ता के रूप में कार्यरत थे।बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि वे इस सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर करेंगे।

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