आमोद दुबे व्यूरो की रिपोर्ट
बांका:अंचल कार्यालय सदा ही विवादों में रहा है।चाहे फर्जी जमाबंदी का मामला हो या,सरकारी जमीन का अतिक्रमण,अथवा जमाबंदी के साथ छेड़छाड़ का मामला ही क्यो न हो।इससे जहां सरकारी पदाधिकारी आसानी से अपना पल्ला किसी न किसी प्रकार झाड़ लेते है। जबकि सबके अधिक परेशानी जमीन के मालिक को होती है। और उसे सुधार कराने में साल भर कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता है।ऐसा ही एक मामला सूचना के अधिकार में जानकारी मिलने के बाद उजागर हुआ है। इसमे दाखिल खारिज आवेदन अस्वीकृत होने के पूर्व ही राजस्व कर्मचारी द्वारा उसी जमीन का रसीद आवेदक अंजू कुमारी के नाम काट दिया गया है। यह मामला उस वक्त उजागर हुआ जब पूर्व पंचायत समिति सदस्य महादेव शाह द्वारा सूचना के अधिकार में इस जमीन से संबंधित रिपोर्ट मांगी गई। मौजा कोल्हायडीह थाना नंबर 113 पंचायत उत्तरी कसवा वसीला में खाता नंबर 144 खसरा 2342 रखवा 12 डिक्शनरी में
आवेदिका अंजू कुमारी द्वारा दाखिल खारिज आवेदन वाद संख्या 145/ 16-7-19 को खारिज कर दिया गया है लेकिन खारिज होने के पूर्व ही 25/8/18 को उस जमीन का रसीद राजस्व कर्मचारी द्वारा काट दिया गया था। जिसका जमाबंदी नम्बर 1162 दर्ज है। इस सम्बंध में सीओ शंभुशरण राय ने बताया कि आवेदन को मैने कार्यकाल में खारिज हुआ है। पर रसीद मेरे योगदान के पूर्व ही कट चुका है।उसकी जांच की जा रही है।इस मामले में जो भी दोषी होगा कार्यवाई की जाएगी।

