महाशिवरात्रि, शबे-बरात एवं होली त्योहार पर बरतें पूरी चौकसी, शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार कराएं सम्पन्न: जिलाधिकारी।
मद्य निषेध, अवैध बालू उत्खनन/फर्जी चालान, प्रमादी मिलर, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, सीडब्लूजेसी/एमजेसी, एचआरएमएस आदि की हुई गहन समीक्षा।
बेतिया। जिलाधिकारी, कुंदन कुमार ने कहा कि महाशिवरात्रि, शबे-बरात एवं होली का त्योहार पूर्ण शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया जाना है। इस हेतु सभी प्रकार की तैयारियां ससमय पूर्ण कर ली जाय। सभी प्रशासनिक पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों को पूरी तरह चौकस रहकर अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निवर्हन करना होगा। जिलाधिकारी समाहरणालय सभाकक्ष में आयोजित समीक्षात्मक बैठक में अधिकारियों को निदेशित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि छोटी-छोटी घटनाओं पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, त्वरित गति से कार्रवाई करें। संभावित साम्प्रदायिक तनाव वाले स्थलों पर नजर बनाये रखें तथा असामाजिक तत्वों, गड़बड़ी पैदा करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। साथ ही पूर्व में जिन स्थलों पर इस साम्प्रदायिक तनाव वाली घटनाएं घटित हुई है वहां पूरी तरह चौकसी बरतें तथा हर एक गतिविधि पर नजर बनाये रखें।
पुलिस अधीक्षक, बेतिया, उपेन्द्र नाथ वर्मा ने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों को पूरी मुस्तैदी के साथ शांति व्यवस्था कायम रखना है। सभी थानाध्यक्ष नियमित रूप से पेट्रोलिंग करें, रात्रि गश्ती अनिवार्य रूप से करें। एस ड्राइव चलाकर वारंटियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करें। धारा-107 के तहत कार्रवाई करें। उन्होंने पुलिस पदाधिकारियों को निदेश दिया कि असामाजिक तत्वों पर निगाह बनायें रखें। किसी भी प्रकार का उपद्रव फैलाने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई करें।
पुलिस अधीक्षक ने कहा कि गुडा पंजी में दर्ज व्यक्तियों का नियमित तौर पर परेड करायें तथा उनपर पैनी नजर बनाये रखें। शांति समिति में युवा वर्ग को शामिल करें और अनिवार्य रूप से शांति समिति की बैठक संचालित करें। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि त्योहार के अवसर पर कुछ स्थलों पर जुलूस निकाला जाता है। इस अवसर पर पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति करते हुए पूरी सजगता के साथ ड्यूटी निभायें।
समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बारी-बारी से मद्य निषेध, अवैध बालू उत्खनन/फर्जी चालान, प्रमादी मिलर, लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, सीडब्लूजेसी/एमजेसी, एचआरएमएस की विस्तृत समीक्षा की गयी तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिया गया।
शराब की बिक्री, भंडारण आदि कार्य में संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध विधिसम्मत कठोर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। साथ ही पीएमएलए के तहत प्रपोजल अविलंब भेजने का निदेश दिया गया। अवैध बालू उत्खनन तथा फर्जी चालान के आधार पर बालू का परिवहन करने वाले वाहन चालकों/मालिकों के विरूद्ध माइनिंग एक्ट के तहत कार्रवाई करने हेतु निदेशित किया गया। लगातार सुबह, दोपहर एवं रात्रि में छापेमारी अभियान चलाना सुनिश्चित किया जाय।
समीक्षा के क्रम में बताया गया कि प्रमादी मिलर के मामले में राशि की रिकवरी किया जाना है। जिलाधिकारी ने सख्त निदेश दिया कि हर हाल में राशि की रिकवरी किया जाय तथा संबंधित दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी अविलंब सुनिश्चित किया जाय। आवश्यकतानुसार नीलामपत्र वाद दायर कर राशि की रिकवरी का निदेश जिलाधिकारी द्वारा दिया गया है।
थानाध्यक्षों को अपने-अपने क्षेत्रों के दुकानदारों, व्यवसायियों तथा अन्य विभिन्न संस्थानों को सीसीटीवी का अधिष्ठापन कराने का निदेश दिया गया। साथ ही सीसीटीवी फंक्शनल हो और सही दिशा में कवर करता हो की जांच भी की जाय। वहीं ड्रोन संचालकों की लिस्टिंग भी करने का निदेश दिया गया ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका उपयोग किया जा सके।
इस अवसर पर सभी एसडीएम, सभी पुलिस उपाधीक्षक, सभी थानाध्यक्ष सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।



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