बांका: जिले के कटोरिया थाना क्षेत्र में श्यामसुंदर यादव हत्याकांड में गुरुवार को अपर सत्र न्यायधीश द्वितीय जावेद अहमद खां की न्यायालय ने चार आरोपी को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।यह सजा कटोरिया थाना क्षेत्र के रांगापाथर निवासी उमेश यादव, महराज यादव, कांग्रेस यादव व हरेराम यादव को सुनाई गई है।
घटना में आरोपी पर आरोप था कि मृतक श्यामसुंदर यादव बीते 25 मार्च 2015 को भागलपुर जाने के लिए अपने घर से निकले थे। इसी बीच नामजद अभियुक्तों ने जमीन व आपसी रंजिश में चंदामोड़ के पास घेरकर उसके पीठ में गोली मार दी थी। गोली लगने से श्याम सुंदर की मौत घटनास्थल पर ही हो गई थी। आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया था। जहां चिकित्सकों ने श्याम सुंदर को मृत घोषित कर दिया था। इस मामले में मृतक के पुत्र पंकज यादव ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इधर घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए थे। सात साल बाद आये केस के फैसले से मृतक के घर वालों ने राहत की सांस ली है। इस मामले में पांच गवाहों का बयान दर्ज किया गया था। मुकदमा में सरकार की ओर से कृष्ण गोपाल पाठक व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राधारमण सिंह ने बहस में हिस्सा लिया था।

0 Comments
आप सभी हमें अपना कॉमेंट / संदेश भेज सकते हैं...