स्थानीय अधिवक्ता दुष्कर्म आरोपी के लिए न्यायालय में नही करेंगे काम

 बांका:चांदन प्रखंड में आठ  साल बच्ची के अपहरण,दुष्कर्म, एंव हत्या मामले में गिरफ्तार किसी की आरोपी की न्यायालय में प्रखंड के अधिवक्ता पैरवी नही करेंगे। इस आशय का निर्णय अपनी आपसी सहमति के आधार पर अधिवक्ताओं ने लेते हुए कहा कि इस प्रकार की घटना समाज को कलंकित करने वाली होती है। इस प्रकार की घटना में हमलोगों मानवता के नाते दोषी को बचाने में अपनी कोई भूमिका नही निभाएंगे। बल्कि आरोपी को जल्दी सजा दिलाने के लिए हम सभी अधिवक्ता एक जुट होकर सरकारी पक्ष को मदद करेंगे। जिससे इस प्रकार की कोई दूसरी घटना को कभी अंजाम नही दिया जा सके।इस निर्णय में अधिवक्ता विकास चन्द्र पांडेय,राकेश राय,बलराम यादव,राजेन्द्र पंडित,कामदेव मंडल,आमोद कुमार,नरेंद्र सिंहा की सहमति थी।


Post a Comment

आप सभी हमें अपना कॉमेंट / संदेश भेज सकते हैं...

Previous Post Next Post