बांका:पिछले बर्ष होली के दिन चांदन प्रखंड मुख्यालय से एक आठ साल की बच्ची का अपहरण दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक साल बाद गिरफ्तार आपीएफ जवान बासुदेव पाटीदार की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय में खारिज कर दिया गया।अब उसे भी लंबे समय तक बांका जेल में रहने की उम्मीद बन गयी है। ज्ञात हो कि इस दर्दनाक घटना के बाद आम लोगो मे उमड़े आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर चार आरोपी को जिसमे श्रीधर वर्णवाल उर्फ गोलू,अजय वर्णवाल,सागर सोनी एंव डोमन पासवान को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। जिसमे श्रीघर उर्फ गोलू का भी जमानत उच्च न्यायालय से खारिज हो चुका है। लेकिन फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद उस समय रेलवे स्टेशन पर कार्यरत दो आरपीरफ जवान बासुदेव पार्टिदार औऱ विमल कुमार को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर बांका जेल भेज दिया जिसके आलोक में बासुदेव पाटीदार का जमानत भी माननीय उच्च न्यायालय से खारिज किया जा चुका है इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय में पहले गिरफ्तार चारों आरोपी के खिलाफ मामला बहस के लिए लंबित चल रहा है। और जल्दी इसमें निर्णय आने का आम लोगो को इंतजार है।

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