हत्या के दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजाऔर 25-25 हजार का जुर्माना

हत्या के दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजाऔर 25-25 हजार का जुर्माना

बांका:हत्या के एक मामले में एडीजे तृतीय प्रभाकर झा ने दो आरोपी बैधनाथ ठाकुर और शंभु ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा के साथ प्रत्येक को 25-25 हजार रुपया अर्थदंड की सजा सुनाया।मामला बर्ष 2012 का है जिसमें बेलहर थाना के लुल्हा गांव की एक महिला सरस्वती देवी के पति की हत्या कर दी गई थी मामले में बताया गया था कि उसे गांव के सीताराम तुरी की हत्या हो गई थी जिसे जलाने के लिए सभी लोग श्मसान घाट गए थे। जहां ठाकुर गुप्ता भी उसे जलाने गया था। उसी क्रम में ठाकुर गुप्ता को दोनों आरोपी द्वारा लाठी डंडे से बुरी तरह मारपीट कर जख्मी कर दिया गया। जख्मी हालत में मृतक ठाकुर गुप्ता ने  घर आकर अपनी पत्नी को सारी घटना बताई और इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हो गई इसके बाद उसकी पत्नी सरस्वती देवी  ने बेलहर थाने में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया था। और अंतिम सुवाई के लिए यह मामला एडीए तृतीय प्रभाकर झा के न्यायालय में लाया गया।जहां सुनवाई शुरू होने के बाद इस मामले में कुल आठ गवाह ने न्यायालय में आकर गवाही दिया और बहस पूरा होने के बाद न्यायालय द्वारा बुधवार को दोनों आरोपी बैजनाथ ठाकुर और शंभू ठाकुर को यह सजा सुनाई गई।

बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राम किशोर यादव और सरकार की ओर से राजीव रंजन अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे थे। बचाव पक्ष की अधिवक्ता रामकिशोर यादव ने कहा कि आरोपी को सजा के खिलाफ अपील का अधिकार है और वह  उच्च न्यायालय में अपील दायर करेगा।

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