🗳️ बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की घोषणा, आचार संहिता लागू




नई दिल्ली / पटना, 6 अक्टूबर 2025:
भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की औपचारिक घोषणा कर दी है। घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू हो गई है।

चुनाव आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार,

नामांकन दाखिल करने की शुरुआत 13 अक्टूबर से होगी।

नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर तय की गई है।

नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को की जाएगी।

नाम वापसी की अंतिम तिथि 23 अक्टूबर रहेगी।

मतदान 11 नवंबर 2025 को होगा,

मतगणना 14 नवंबर को की जाएगी,

और पूरा चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक पूर्ण कर ली जाएगी।


इस बार पश्चिम चंपारण जिले के अंतर्गत सभी नौ विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में मतदान होगा। कुल 26 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 13.94 लाख पुरुष, 12.15 लाख महिला और 90 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। मतदान के लिए कुल 3156 बूथ बनाए गए हैं।

जिले में 298 सेक्टर अधिकारी, 29 उड़नदस्ते दल (FST) और 28 स्थैतिक निगरानी दल (SST) का गठन किया गया है ताकि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया जा सके।

चुनाव आयोग ने बताया कि इस बार मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग, मोबाइल ऐप के ज़रिए निगरानी, और 1200 मतदाताओं पर आधारित पुनर्गठित बूथ व्यवस्था की गई है। साथ ही 100 मीटर के दायरे में उम्मीदवारों के चुनाव कार्यालय बनाने की अनुमति दी गई है।

आचार संहिता के तहत

किसी भी सरकारी भवन, सार्वजनिक स्थल या निजी संपत्ति पर बिना अनुमति पोस्टर, बैनर या झंडे नहीं लगाए जा सकेंगे।

सरकारी योजनाओं की नई घोषणाएँ, उद्घाटन या शिलान्यास पर रोक रहेगी।

सरकारी वाहन, अतिथि गृह और प्रचार माध्यमों का उपयोग केवल अनुमति लेकर ही किया जा सकेगा।

किसी भी प्रकार का ‘पेड न्यूज़’ (Paid News) प्रकाशित करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।


चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि इस बार भी ‘VVPAT’ और EVM मशीनों से मतदान होगा और मतदान केंद्रों की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था की गई है।

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