पीड़िता को थाने में बुलाकर धमकाने के मामले में थानाध्यक्ष व आईओ से स्पष्टीकरण


पीड़िता को थाने में बुलाकर धमकाने के मामले में थानाध्यक्ष व आईओ से स्पष्टीकरण
--- रामनगर थाना कांड संख्या 259/2026 का मामला एसडीजेएम कोर्ट ने मांगा जवाब 
---13 सितंबर के सीसीटीवी फुटेज भी कराए गए प्रस्तुत

 बगहा : 

रामनगर थाना कांड संख्या 259/2026 के अनुसंधान के दौरान पीड़िता को थाने में बुलाकर कथित रूप से धमकाने व अभियुक्त से सुलह करने के लिए दबाव बनाने के मामले ने न्यायिक स्तर पर गंभीरता से तूल पकड़ लिया है। मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने रामनगर थानाध्यक्ष व अनुसंधानकर्ता वीरेंद्र कुमार साह सहित संबंधित पुलिस पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है।
बताया जाता है कि पीड़िता की ओर से न्यायालय में शिकायत की गई थी कि उसे थाने में बुलाकर अभियुक्त से समझौता करने के लिए दबाव बनाया गया। आरोप है कि इस दौरान उसे धमकाने का भी प्रयास किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए न्यायालय ने संबंधित पुलिस पदाधिकारियों से पूरे प्रकरण पर जवाब मांगा है।
मामले में घटना स्थल से संबंधित 13 सितंबर का सीसीटीवी फुटेज भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। फुटेज को मामले की जांच में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में देखा जा रहा है।
अदालत ने मामले में रामनगर डीएसपी से भी आख्या मांगी है, ताकि थाने में पीड़िता को बुलाए जाने व पुलिस पदाधिकारियों की भूमिका के संबंध में स्थिति स्पष्ट हो सके। अब पुलिस पदाधिकारियों के स्पष्टीकरण व डीएसपी की रिपोर्ट के बाद मामले में आगे की न्यायिक कार्रवाई की दिशा स्पष्ट होगी।

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