बगहा व्यवहार न्यायालय के एसडीजे एम कोर्ट से वारंट हुआ जारी
बगहा :
दहेज के लिए विवाहिता की हत्या के मामले में अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने दो चिकित्सकों समेत छह आरोपितों के खिलाफ वारंट जारी किया है। मामला रामनगर थाना कांड संख्या 226/2026 से जुड़ा है। वारंट जारी होने के बाद मामले में आरोपितों के गिरफ्तारी की कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है।
मामले में शिकारपुर थाना क्षेत्र के मनवा परसी निवासी शबनम नेशा ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी में उन्होंने बताया है कि उनकी बेटी की शादी वर्ष 2005 में रामनगर थाना क्षेत्र के रायबारी महुवावा निवासी इमरान अंसारी के साथ हुई थी। शादी के बाद से वह ससुराल में रह रही थी।
प्राथमिकी के अनुसार गर्भवती होने के बाद विवाहिता का इलाज बेतिया में चल रहा था। आरोप है कि प्रसव के दौरान ससुराल पक्ष के लोग उसे बेतिया नहीं ले जाकर रामनगर स्थित संजीवनी हेल्थ केयर में ले गए। वहां ऑपरेशन के दौरान उसकी मौत हो गई।
मृतका की मां ने प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि इमरान अंसारी की ओर से आठ लाख रुपये कीमत की गाड़ी की मांग की जा रही थी। मांग पूरी नहीं किए जाने पर बेटी की हत्या कराने का आरोप लगाया गया है। उन्होंने इलाज के दौरान साजिश के तहत हत्या किए जाने की आशंका भी जताई है।
मामले में अदालत ने डॉ. नंदलाल राम, डॉ. कृति हरिजन, फरमान अंसारी, इमरान अंसारी, सबरून नेशा व नबी अहमद के खिलाफ वारंट जारी किया है। पुलिस अब न्यायालय के आदेश के आलोक में आगे की कार्रवाई करेगी। मामले में आरोपों की जांच पुलिस स्तर पर की जा रही है।