दहेज हत्या मामले में सास व ससुर को सात साल का कठोर कारावास

  --- 25 हजार रुपया अर्थदंड अन्यथा छः माह का अतिरिक्त कारावास 
बगहा : 
नौरंगिया थाना क्षेत्र के जरलहिया गांव में विवाहिता विनिता देवी की दहेज हत्या मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को सास फगनी देवी व ससुर भुट्टी राय को सात-सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा दोनों पर 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
लोक अभियोजक जितेन्द्र भारती ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाहों की गवाही कराई गई। जबकि बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों व दस्तावेजों के आधार पर अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
लोक अभियोजक सह अधिवक्ता जितेंद्र भारती ने बताया कि बगहा थाना क्षेत्र के पिपरडाढ़ी निवासी राजू राय ने एक अक्टूबर 2025 को नौरंगिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि उनकी बहन विनिता देवी की शादी करीब दो वर्ष पूर्व जरलहिया निवासी मुन्ना राय से हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार हुई थी। शादी में फर्नीचर, आभूषण, दो लाख रुपये नकद व मोटरसाइकिल दी गई थी।
आरोप था कि शादी के करीब एक वर्ष बाद सास फगनी देवी, ससुर भुट्टी राय समेत ससुराल पक्ष के लोग सोने की सिकड़ी की मांग को लेकर विनिता को प्रताड़ित करने लगे। संतान नहीं होने पर भी उसे ताने दिए जाते थे। मायके पक्ष के लोगों ने कई बार पंचायत कर विवाद सुलझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रताड़ना बंद नहीं हुई।
प्राथमिकी के मुताबिक 28 सितंबर 2025 की रात विनिता के साथ मारपीट की गई व गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद शव घर में छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने सास व ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था,जबकि पति समेत चार अन्य आरोपित फरार बताए गए थे। न्यायालय के आदेश पर 23 सितंबर 2026 को फरार आरोपितों के घर कुर्की-जप्ती की कार्रवाई भी की गई थी।
फैसले के बाद एपीपी ने इसे समाज के दहेज जैसी कुरीति के खिलाफ कड़ा संदेश बताया है।श्री भारती ने बताया कि एक सितंबर 2025 की घटना का नौ अक्टूबर 2026 को फैसला आया है। घटना के एक वर्ष के अंदर फैसला, छः माह में विचारण पुरा किया गया।नये आपराधिक कानून में स्पीडी फैसला आया है।

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