बालू खनन, परिवहन एवं भंडारण के आरोप में खान निरीक्षक ने 13 बालू माफियाओं पर थाने में दर्ज कराई मामला

बालू खनन, परिवहन एवं भंडारण के आरोप में खान निरीक्षक ने 13 बालू माफियाओं पर थाने में दर्ज कराई मामला

 बांका (रजौन): चांदन नदी के प्रतिबंधित बालू घाटों से बालू उठाव,परिवहन एवं भंडारण करना बालू कारोबारियों एवं माफियाओं को भारी पड़ गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार खान निरीक्षक ने आठ जनवरी को मझौनी बगीचे के पास से 475 टन (11 हजार आठ सौ 75 घन फीट)बालू अवैध रूप से भंडारित करने के आरोप में 13 बालू माफियाओं एवं कारोबारियों पर थाने में मामला दर्ज कराई है। दर्ज मामले में खनन राजस्व की चोरी आदि के आरोप में पांच लाख 10 हजार दो सौ 74 रुपये राजस्व चोरी के रूप में जुर्माना भी लगाया गया है।आरोपित किए जाने वाले में से ब्रह्मदेव यादव, लड्डू,बम बम,छोटू,निलेश यादव, झूलन सिंह,पंसस गिरीश यादव,सिंटू यादव,संजीत यादव, रंजीत यादव,छोटू यादव (टू), गौरव यादव एवं राजू यादव का नाम शामिल है। खान निरीक्षक ने जब्त यह गए सभी बालू को चांदन नदी जेठौर पुल स्थित धर्म कांटा पर जेसीबी एवं हाईवा के माध्यम से प्रेषित करते हुए महादेव एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड इंचार्ज राजस्थान के गज वीर सिंह के हवाले कर दिया गया है।बालू खनन परिवहन भंडारण के मामले में 13 बालू माफियाओं एवं कारोबारियों को आरोपित किए जाने को लेकर हड़कंप मचा हुआ है।खान निरीक्षक द्वारा दिए गए आवेदन पर कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष बुद्धदेब पासवान ने मामला दर्ज कर ली है।थानाध्यक्ष ने बताया यह कार्रवाई लगातार चल रही है।मालूम हो चांदन नदी चिलकावर घोघा बीयर से लेकर सिंहनान 13 किलोमीटर दूरी तक हाईकोर्ट के आदेश पर प्रतिबंधित है।इसके बाद भी पुलिस प्रशासन, खनन- परिवहन आदि विभागों को सीधे चुनौती देते हुए बालू माफिया एवं कारोबारियों द्वारा खुलेआम बालू की चोरी करने से बाज नहीं आ रहा है।

रजौन से कुमुद रंजन की रिपोर्ट


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