बांका :खेती के लिए जमीन लेकर उपज का फसल नही देने के मामले को सही पाकर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी बांका द्वारा एक परिवाद पत्र को कटोरिया थाना आरोपी पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भेज दिया है।इसके परिवादी भोरसार निवासी कृष्ण कुमार रतन के परिवाद पत्र संख्या 405/21 में पिपराडीह निवासी बासुदेव यादव और जागो यादव पर आरोप लगाया है कि परिवादी ने अपना खेत उसे उपज के लिए दिया था।जिसका फसल समझौते के आधार पर उपज का कुछ भाग परिवादी को देने की बात हुई थी।साथ ही परिवादी ने उसे 2000 नकद भी दिया था।लेकिन बार बार तकादा के बाबजूद परिवादी को राशि नही दिया गया।और गाली गलौज करते हुए जान मारने की धमकी भी दिया। परिवादी के आवेदन को सही पाकर द प्र स की धारा 156 (3) के तहत प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
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