नबालिग अपहरण मामले में तीन को दस दस बर्ष की सजा

 बांका:बांका व्यवहार न्यायालय के ए ङी जे तृतीय जावेद अहमद द्वारा शादी के लिए एक नबालिग लड़की के अपहरण मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोषी तीन आरोपी को 10-10 की सजा के साथ 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया है।जुर्माने की राशि नही देने पर अतिरिक्त सजा भी भुगतना होगा।मामला बर्ष 2013 में घटी बाराहाट का मामला है।जहां बाराहाट कटोरिया पथ स्थित पतलिखा निवासी बालेश्वर यादव ने मामला दर्ज कराते हुए आवेदन दिया था कि उसकी बेटी 5 बर्षो से धर्मदेव दास के घर ट्यूशन पढ़ने जाती थी। 20 अप्रैल 13 को वह उसके घर से वापस नही लौटी तो परिवार वालो से पूछने पर धर्मदेव दास ने बताया था कि सुबह तक तुम्हारी बेटी वापस आ जाएगी। आरोप था कि अरदास,धर्मदेव दास,एंव शिक्षिका सुलोचना देवी ने शादी की नीयत से उसकी बेटी का अपहरण कर लिया था। न्यायालय द्वारा अपहरण का साक्ष्य मिलने पर तीनों आरोपी को 10-10 साल की सजा और 15-15 हजार का जुर्माना भी लगाया है।


सजा के बाद तीनों आरोपी को जेल भेज दिया गया है।इस मामले में कुल 9 गवाहों के बयान दर्ज हुआ था। सजा के बिंदु पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर  से ए पी पी ब्रह्मदेव दास जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता सुभाष चन्द्र ने बहस में भाग लिया।

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