राशि लेने के बाद भी आवास नहीं बनाना पड़ा महंगा,लाभुक महिला भेजे गए जेल

रजौन(बांका):इंदिरा आवास के रूप में राशि लेने के बाद आवास पूर्ण नहीं करने के एवज में सोमवार को एक महिला को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।प्राप्त जानकारी के अनुसार तत्कालीन बीडीओ द्वारा 15 जुलाई 2005 को इंदिरा आवास की राशि लेने के बाद 25 लाभुकों के विरुद्ध कांड संख्या 92/2005 भादवि की धारा 406 के तहत थाने में मामला दर्ज कराई गई थी।तब से अब तक मात्र चार लाभुकों को ही गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है।सोमवार केस के अनुसंधानकर्ता अवर निरीक्षक गणेश कुमार सिंह ने खरीक थाना अंतर्गत बिसपुरिया गांव से सुमन पोद्दार की पत्नी कुमुद देवी को गिरफ्तार कर थाना लाया गया।जिसे थानाध्यक्ष बुद्धदेव पासवान न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अनुसंधानकर्ता गणेश कुमार सिंह ने बताया कि कुमुद देवी का मायके खैरा पंचायत अंतर्गत कटियामा पड़ता था।मायके में रहने के क्रम में ही कुमुद देवी ने इंदिरा आवास योजना के नाम पर राशि लेने के बाद आवास पूर्ण नहीं किया था।बीडीओ गुरुदेव प्रसाद गुप्ता ने बताया इंदिरा आवास एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि लेने के बाद भी आवास पूर्ण नहीं कराने वाले लाभुकों को चिन्हित करा लिया गया है।आवास पूर्ण नहीं कराने वाले लाभुकों के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस चलेगा राशि वसूलने की आगे की कार्रवाई की जा रही है।कुमुद देवी को खरीक से ढूंढ कर गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजने को लेकर राशि लेकर आवास नहीं बनाने वाले लाभुकों में हड़कंप देखा जा रहा है।

रिपोर्ट: कुमुद रंजन राव

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