रजौन(बांका): खान निरीक्षक संजय प्रसाद चांदन नदी प्रतिबंधित घाटों से बालू उठाव परिचालन के विरुद्ध 20 बालू माफिया,कारोबारियों,वाहन चालकों एवं मालिकों के विरुद्ध सोमवार को रजौन थाने मैं मामला दर्ज कराई है।दर्ज मामले में खान निरीक्षक ने बताया है कि 28 जून को अपराहन छह बजे रजौन थाना के पुलिस बस द्वारा संध्या गश्ती के क्रम में कैथा- भगवानपुर,डुमरिया चांदन नदी प्रतिबंधित बालू घाट पर बालू के अवैध खनन के बाबत छापेमारी की गई थी। छापेमारी के क्रम में कैथा - भगवानपुर बालू घाट पर देखा गया कि दो ट्रैक्टरों द्वारा बालू लोड कर रहा है।छापेमारी दल को देखते ही उक्त वाहनों के चालक अपने-अपने वाहनों को छोड़कर भागने में सफल रहे। उपस्थित ग्रामीणों,महाल चौकीदार एवं विभिन्न स्रोतों से छापेमारी दल द्वारा पूछताछ करने पर बताया गया कि इस अवैध धंधे में भगवानपुर के दुशासन यादव,सदानंद यादव,पिंटू यादव, देवी मंडल,रामपुर गांव के सुबोध यादव,ब्रजेश यादव,पवन यादव, बरौनी गांव विकास यादव, नवटोलिया मुकुंदी यादव, भवानीपुर फूलचंद्र राम ,सुबखा फंटूश यादव,दयालपुर उदय यादव,डुमरिया नीरज यादव, मंगल मंडल,पिंटू मंडल, गुड्डू यादव,संजा यादव,बांका थाना अंबा कझिया गांव के राहुल यादव,नवादा सहायक थाना माहुचक गांव के पप्पू सिंह एवं नवादा सहायक थाना अंतर्गत अलीपुर गांव के डॉ बिंदेश्वरी सिंह के पुत्र अक्षय कुमार को बालू उठाव,परिचालन,भंडारण आदि में संलिप्त बताया है।उक्त नामजद आरोपितों द्वारा बालू का अवैध खनन कर प्रेषण किया जाता है तथा सरकारी राजस्व की चोरी की जाती है।उपरोक्त वाहन चालकों के भाग जाने के कारण छापेमारी दल द्वारा उसे जब्त करते हुए स्थानीय चालक की मदद से थाना परिसर रजौन एवं अवैधकर्ता को गिरफ्तार रजौन थाना के हवाले कर दिया गया है। खान निरीक्षक ने बताया जब्त वाहन पर लदे खनिज के संदर्भ में वाहन मालिक द्वारा पांच जुलाई के एक बजे तक अपराहन तक कोई भी साक्ष्य अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि उनके द्वारा वाहन पर लदे खनिज का परिवहन अवैध रूप से किया जा रहा था।मामले दर्ज किए जाने की सूचना पर बालू कारोबारियों आदि में हड़कंप मचा हुआ है।
रिपोर्ट: के आर राव