शराब पीने के दोषी कनीय अभियंता बर्खास्त

 बांका: 13 जून 19 को तत्कालीन थानाध्यक्ष चांदन द्वारा गस्ती के दौरान बिजली विभाग के जिस कनीय अभियंता अमित कुमार को शराब के नशे में औऱ शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।विभागीय कार्यवाई में उसकी सेवा समाप्त करने का आदेश प्राप्त हो गया है।इस आशय की जानकारी वर्तमान कनीय अभियंता राजाराम प्रसाद द्वारा दिया गया।ज्ञात को की शराब बंदी के  बाद थाना अध्यक्ष द्वारा लगातार दर्दमारा सीमा पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया जाता था ।इसी दौरान 13 जून 19 को मोटरसाइकिल जांच के दौरान कनीय अभियंता अमित कुमार को शराब के नशे में पकड़ा गया और उनकी मोटरसाइकिल से एक बोतल शराब भी बरामद किया गया था। जिसका मामला दर्ज करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया ।जेल जाने के साथी उन्हें विभाग द्वारा निलंबित कर दिया गया लेकिन जेल से निकलने के बाद उन्हें फिर से एक चारी का कनीय अभियंता बनाया गया और उन पर विभागीय कार्यवाही शुरू की गई विभागीय कार्यवाही में अपने निर्दोष होने के पक्ष में कोई ठोस सबूत पेश नहीं करने के कारण और न्यायालय में अनुसंधानकर्ता खुर्शीद आलम के गवाह देने के बाद जांच पदाधिकारी द्वारा कनीय अभियंता अमित कुमार को दोषी मानते हुए विभाग को अपनी जांच रिपोर्ट भेज दिया इसके बाद विभाग द्वारा अमित कुमार को अपनी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया यह आदेश बिहार मध्य निषेध अधिनियम 20 और 16 के तहत किया गया सरकारी पदाधिकारी पर शराब के मामले में बर्खास्तगी का यह मामला चांदन प्रखंड की पहली घटना है।


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