महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा।

 मुंबई. करोड़ों रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किए गए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को मुंबई की हॉलिडे कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. ED ने कोर्ट से अनिल देशमुख की नौ दिनों की कस्टडी की मांग की थी. हालांकि कोर्ट ने कस्टडी नहीं दी.

ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में देशमुख को 12 घंटे से अधिक समय तक चली पूछताछ के बाद 1 नवंबर की देर रात गिरफ्तार कर लिया था. अगले दिन देशमुख को कोर्ट ने आज तक की ईडी की हिरासत में भेजा था. अब कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में कथित वसूली गिरोह से जुड़ा है. ईडी ने सीबीआई द्वारा 21 अप्रैल को एनसीपी नेता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद देशमुख और उनके साथियों के खिलाफ जांच शुरू की थी. सीबीआई ने देशमुख पर भ्रष्टाचार और आधिकारिक पद के दुरुपयोग के आरोपों में केस दर्ज किया था.

ईडी का आरोप है कि देशमुख ने राज्य के गृह मंत्री रहने के दौरान अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वाजे के जरिए मुंबई में विभिन्न बार और रेस्त्रां से 4.70 करोड़ रुपये से अधिक इकट्ठा किए. देशमुख ने पूर्व में इन आरोपों का खंडन किया था और कहा था कि एजेंसी का पूरा मामला एक दागी पुलिस अधिकारी (वाजे) द्वारा दिए गए दुर्भावनापूर्ण बयानों पर आधारित था.

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