रजौन, बांका : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भागलपुर से भलजोर तक पुराना राज्य राजमार्ग संख्या 19 को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 133 ई घोषित कर दिया गया है। नव घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 133 ई किए जाने के फरमान को देखते हुए राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल पथ निर्माण विभाग भागलपुर के कार्यपालक अभियंता द्वारा गजट प्रकाशन को लेकर भू-अर्जन के लिए बांका डीएम सहित सक्षम पदाधिकारी सह जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के नाम से 9 फरवरी 2022 को पत्र जारी किया गया था। डीएम के आदेश पर मुख्य सड़क मार्ग की जमीन पुनसिया से भागलपुर जगदीशपुर सीमा रायपुर कैमिकल फैक्ट्री तक मापी करा कर अतिक्रमित बिहार सरकार की जमीन को खाली कराने के लिए अपर समाहर्ता माधव कुमार सिंह ने बुधवार 27 अप्रैल को रजौन आईटी भवन स्थित अंचल कार्यालय में सीओ मोहम्मद मोइनुद्दीन राजस्व पदाधिकारी प्रशांत कुमार झा, अंचल निरीक्षक बालमुकुंद दास सहित सभी राजस्व कर्मचारी सुबोध कुमार झा, अरविंद कुमार को समीक्षा बैठक के क्रम में 28 से 30 अप्रैल तक पुनसिया से रायपुरा केमिकल फैक्ट्री मुख्य सड़क मार्ग की अतिक्रमण दोनों साइड की जमीन को मापी के साथ-साथ चिन्हित करते हुए मुक्त कराने का आदेश दिए गए थे। इसी को लेकर गुरुवार से अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराने के लिए सीओ मोहम्मद मोइनुद्दीन, राजस्व पदाधिकारी प्रशांत कुमार झा ने स्वयं कैंप करते हो अंचल निरीक्षक बालमुकुंद दास, अंचल अमीन सुरेंद्र कुमार राउत, अंचल अमीन विकास कुमार गुप्ता, महमूद आलम, अंचल सहायक रंजीत कुमार चौधरी, जर्मनी कुमार पासवान, मनोज कुमार सिंह सहित अंचल पुलिस एवं अन्य अंचल कर्मियों के सहयोग से मापी कार्य गुरुवार से मुख्य सड़क मार्ग रजौन बाजार से प्रारंभ कर दिया है। मालूम हो इसके पूर्व भू-अर्जन पदाधिकारी सह सक्षम पदाधिकारी द्वारा 15 फरवरी को जारी पत्र के आदेश पर रजौन सीओ मोहम्मद मोइनुद्दीन ने मुख्य सड़क मार्ग पुनसिया, धौनी बाजार, रजौन बाजार, तेरह माइल तक 17 फरवरी 2022 गुरुवार से ही मार्किंग करवाते हुए सरकारी अतिक्रमित स्थाई एवं अस्थाई जमीन को 20 फरवरी रविवार तक खाली कर देने का चेतावनी दिया गया था। दिए गए पत्र के आलोक में सड़क परिवहन एवं राज मंत्रालय भारत सरकार के आदेश पर भागलपुर-हंसडीहा मुख्य सड़क मार्ग के दोनों ओर सड़क किनारों पर किए गए अतिक्रमण को लेकर सक्षम पदाधिकारियों के निर्देश पर बिहार सरकार एवं लोक भूमि की जमीन से अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन द्वारा माइकिंग की गई थी। अंचल कार्यालय द्वारा 20 फरवरी तक भूमि खाली करने का सख्त निर्देश आम नागरिकों एवं व्यवसायियों को ई-रिक्शा से माइकिंग के जरिए दिया गया। भागलपुर-हंसडीहा मुख्य सड़क मार्ग पर अवस्थित पुनसिया बाजार, रजौन बाजार, राजावर मोड़ से लेकर भागलपुर जिले के जगदीशपुर बॉर्डर तक ई-रिक्शा से माइकिंग के द्वारा लोगों से अपील करते हुए 20 फरवरी तक अवैध तरीके से कब्जा किए गए सरकारी जमीन स्वयं खाली कर देने को कहा गया था। साथ ही कहा गया है कि उक्त समय सीमा के अंदर अगर अतिक्रमित भूमि को खाली नहीं किया गया तो प्रशासन द्वारा खाली करवाया जाएगा। इस दौरान जो भी खर्च आएगा उसे अतिक्रमणकारियों से ही वसूला जाएगा। उक्त माइकिंग घोषणा के बाद भी अतिक्रमित बिहार सरकार की जमीन को खाली नहीं करने की वजह से अपर समाहर्ता माधव कुमार सिंह द्वारा ताजा जारी फरमान के आलोक में 28 अप्रैल गुरुवार से मापी कार्य प्रारंभ करा दिया गया है। सीओ मोहम्मद मोइनुद्दीन, राजस्व पदाधिकारी प्रशांत कुमार झा ने बताया मापी के उपरांत चिन्हित अतिक्रमण जमीन को खाली नहीं करने की स्थिति में बुलडोजर चलाकर खाली कराया जाएगा। इसका सारा भरपाई अतिक्रमणकारियों से वसूली जाएगी।अतिक्रमित जमीन को खाली कराए जाने के उद्देश्य से मापी कार्य को देखकर बाजार वासियों में हड़कंप मचा हुआ है।
रिपोर्ट:,केआर राव