बांका: चांदन प्रखंड के कांवरिया पथ पर दुकान लगाने के लिए निबंधन का फार्म अंचल कार्यालय द्वारा जारी कर दिया गया है।साथ ही फार्म को पूरी तरह भर कर औऱ स्व हस्ताक्षित शपथपत्र देकर आवेदन जमा करने के साथ ही जांच के बाद निबंधन शुरू कर दिया जाएगा। बिना निबंधन किसी को भी दुकान चलाने की अनुमति नहीं होगी। और ऐसा पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही और जुर्माना की राशि वसूल की जाएगी। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीओ प्रशांत शांडिल्य ने कहा कि उपलब्ध निबंधन फार्म सभी पंचायत के मुखिया औऱ विकास मित्र को उपलब्ध करा दिया गया है।साथ ही उसका फोटो स्टेट या हस्तलिखित फार्म भी देने पर उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। उस आवेदन में दुकान मालिक का नाम, उसमें काम करने वाले मजदूर का नाम, बिक्री होने वाले सामान का नाम ,साथ ही साथ जमीन का राजस्व रसीद और उसके मालिक के नाम के साथ साथ इस आशय का एक शपथ पत्र भी देना होगा इसमें दुकान के आगे पीछे लाइट सोख्ता और डस्टबिन होने की बात के साथ, नशीले पदार्थों की बिक्री नहीं करने, बाल मजदूर को दुकान में नहीं रखने, और बिना अनुमति लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं करने, बासी और खराब किसी सामान की बिक्री नहीं करने के साथ-साथ सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर सामान बेचने की बात का उल्लेख होना अनिवार्य है। इस फार्म के साथ दुकानदार, जमीन मालिक और काम करने वाले सभी मजदूरों का आधार कार्ड भी उसके हस्ताक्षर के साथ जमा करना होगा। तभी उसका निबंधन जांच के बाद कर दिया जाएगा। छोटे दुकान के लिए 300 रु औऱ बड़े दुकान के लिए 500 रु निबंधन शुल्क जमा कर रसीद प्राप्त किया जा सकता है।