विजय साहनी हत्या कांड में सुनवाई पूरी, पांच सितंबर को आएगा फैसला


विजय साहनी हत्याकांड में सुनवाई पूरी पांच सितंबर को फैसला 

बगहा : 
रामनगर थाना के बहुचर्चित विजय सहनी हत्याकांड में न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने मामले में महफूज अंसारी, राजकिशोर महतो, टेटर राम उर्फ साधु, श्री मुशहर व गीता देवी को दोषी करार दिया। वहीं, इसी हत्याकांड से जुड़े मामले में मुख्य आरोपित अशोक यादव को भी अदालत ने दोषी माना है। पांच आरोपितों को 5 सितंबर को सजा सुनाई जाएगी, जबकि अशोक यादव को 11 सितंबर को।
मामला रामनगर थाना कांड संख्या 189/2022 से जुड़ा है। घटना एक मई 2022 की है। चार मई को मृतक विजय की पत्नी आशा देवी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई। अभियोजन के अनुसार विजय सहनी को पोखरा से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए फोन कर बुलाया गया इसके बाद वह बाइक से घर से निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे। परिजनों ने काफी खोजबीन के बाद पुलिस को सूचना दी थी।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने दोनों मामलों में गवाह व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। पांच आरोपितों वाले मामले में अभियोजन ने 10 गवाह पेश किए। इनमें मृतक की पत्नी आशा देवी, पुत्र राहुल कुमार सहनी, चिकित्सक डॉ. विनय कुमार व अनुसंधानकर्ता संतोष कुमार जायसवाल समेत अन्य शामिल थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट, कॉल डिटेल, बरामद मोबाइल व बाइक सहित कई साक्ष्य अदालत में पेश किए गए।
अशोक यादव से जुड़े मामले में अभियोजन पक्ष ने छह गवाह पेश किए। घटना के दिन मृतक के मोबाइल पर कई बार बातचीत का प्रमाण भी अदालत में रखा गया था। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल डिटेल रिकॉर्ड व अन्य बरामदगी से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किए गए।
अदालत ने पांच आरोपितों के मामले में पांच जुलाई 2023 को आरोप गठित किए थे। अशोक यादव के खिलाफ 19 जनवरी 2026 को आरोप गठित हुए। 13 अगस्त 2026 को सभी आरोपितों के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने घटना से इनकार करते हुए खुद को निर्दोष बताया था। बचाव पक्ष की ओर से कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया। सोमवार को दोषसिद्ध होने के बाद अब पांच व 11 सितंबर को होने वाली सजा की सुनवाई पर सबकी निगाहें है।

Post a Comment

आप सभी हमें अपना कॉमेंट / संदेश भेज सकते हैं...

Previous Post Next Post