मारपीट के मामले में दो आरोपित परिविक्षा पर छूटे साढ़े चार हजार का अर्थदंड

--- न्यायालय ने लगाया 4500 रुपये का अर्थदंड 
 बगहा : लौकरिया थाना कांड संख्या 44/2002 में धारा 323 आईपीसी के तहत आरोपित अमरजीत बीन व सरस्वती देवी को न्यायालय ने परिवीक्षा का लाभ देते हुए छोड़ दिया। साथ ही दोनों पर कुल 4500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। दोनों आरोपित लौकरिया थाना क्षेत्र के नवका टोला गोबरहिया निवासी हैं।
अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी डॉ. अनीश कुमार ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने प्रस्तुत सभी साक्ष्यों व उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन किया। इसके बाद अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी की अदालत ने दोनों आरोपितों को परिवीक्षा पर छोड़ने का निर्णय सुनाया। न्यायालय ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन पदाधिकारी ने बताया कि मामले में न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से उपलब्ध साक्ष्यों को रखा गया। दोनों पक्षों को सुनने व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। धारा 323 आईपीसी के तहत दर्ज इस पुराने मामले में न्यायालय के निर्णय के बाद अब दोनों आरोपितों को परिवीक्षा का लाभ मिला है।

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