बुद्धा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई, दो माह के लिए संचालन पर लगा प्रतिबंध

बगहा :
नगर के गुप्ता मार्केट स्थित बुद्धा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल एंड मेटरनिटी सेंटर के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने अस्पताल को जारी प्रोविजनल अनुज्ञप्ति संख्या-118 को दो माह के लिए निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान अस्पताल का संचालन पूरी तरह बंद रखने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की यह कार्रवाई त्रिसदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। बताया गया है कि बेतिया के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रमेश चंद्रा के पत्रांक 255 दिनांक 27 अगस्त के माध्यम से जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। रिपोर्ट के आधार पर पश्चिमी चंपारण, बेतिया के सीएस डॉ. विजय कुमार के कार्यालय से अस्पताल के खिलाफ निलंबन संबंधी आदेश जारी किया गया। आदेश में कहा गया है कि अस्पताल को जारी प्रोविजनल अनुज्ञप्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से अगले दो माह तक प्रभावी रूप से निलंबित रहेगी। इस अवधि में अस्पताल में किसी भी प्रकार का संचालन नहीं किया जा सकेगा। अस्पताल प्रबंधन को संस्थान बंद रखने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है।
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थानेदार को भी भेजी गई आदेश की प्रति : 
स्वास्थ्य विभाग ने जारी आदेश की प्रतिलिपि नगर थाना के थानाध्यक्ष शैलेश कुमार को भी भेजी है। पुलिस पदाधिकारी को मामले से अवगत कराते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा आदेश की प्रति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पतिलार के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. राजेश सिंह नीरज को भी सूचनार्थ व आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है। मामले की जानकारी पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह को भी दी गई है। विभागीय कार्रवाई के बाद अस्पताल के संचालन पर फिलहाल दो महीने की रोक लग गई है।
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जांच रिपोर्ट के बिंदु अभी स्पष्ट नहीं : 
हालांकि, स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश में जांच समिति की रिपोर्ट में सामने आई विशिष्ट कमियों या आरोपों का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसे में अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई किन बिंदुओं के आधार पर की गई, इसकी पूरी जानकारी संबंधित जांच प्रतिवेदन के सार्वजनिक होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। 

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