#BIGBREAKING अब जम्मू और कश्मीर में जमीन खरीदने के लिए कोई डोमिसाइल, कोई पीआरसी की आवश्यकता नहीं है।
गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर में भूमि कानूनों को अधिसूचित किया। अब कोई भी जम्मू-कश्मीर में बिना किसी प्रतिबंध के भूमि खरीद सकता है।
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